अदालत ने सीएफआई महासचिव रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: February 16, 2021 11:21 IST2021-02-16T11:21:23+5:302021-02-16T11:21:23+5:30

Court sent CFI General Secretary Rauf Sharif to 14 days judicial custody | अदालत ने सीएफआई महासचिव रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

अदालत ने सीएफआई महासचिव रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मथुरा, 16 फरवरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र शाखा सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सोमवार को जेल भेज दिया।

रउफ शरीफ पर देशद्रोह एवं विदेश से मिले धन से दंगे भड़काने की गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप है। वारंट के बाद उसे रविवार को केरल की एर्नाकुलम जेल से मथुरा लाया गया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘दिल्ली से हाथरस जाते समय यमुना एक्सप्रेस-वे पर पिछले साल पांच अक्तूबर को पकड़े गए पीएफआई-सीएफआई के चार सदस्यों को देशविरोधी कार्यों में प्रेरित करने वाले केरल के कोल्लम निवासी रऊफ शरीफ को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डेय की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसे दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिया।’’

मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जतायी। उन्होंने दलील दी कि ‘बी-वारंट’ का प्रयोग भी गलत तरीके से किया गया तथा उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ एसटीएफ वाजिब साक्ष्य नहीं पेश कर सकी है। हालांकि, अदालत ने उनकी दलील खारिज कर दी।

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Web Title: Court sent CFI General Secretary Rauf Sharif to 14 days judicial custody

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