अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के वकील और सीबीआई उपनिरीक्षक को भेजा न्यायिक हिरासत में

By भाषा | Updated: September 6, 2021 22:13 IST2021-09-06T22:13:22+5:302021-09-06T22:13:22+5:30

Court sends former Maharashtra minister's lawyer and CBI sub-inspector to judicial custody | अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के वकील और सीबीआई उपनिरीक्षक को भेजा न्यायिक हिरासत में

अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के वकील और सीबीआई उपनिरीक्षक को भेजा न्यायिक हिरासत में

नयी दिल्ली, छह सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी की सीबीआई हिरासत बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरास में भेज दिया।

डागा को बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूर्व मंत्री के विरूद्ध हो रही प्रारंभिक जांच को पटरी से उतारने की कथित तौर पर कोशिश करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जबकि तिवारी को डागा से रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

दोनों को चार दिनों की उनकी पुलिस हिरासत बीत जाने पर विशेष न्यायाधीश विमल कुमार यादव की अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित आरोपियों से बरामदगी पहले ही कर ली गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘ इन परिस्थितियों में, जब आरोपी चार दिन सीबीआई हिरासत में रह चुके हैं तो सीबीआई हिरासत को बढ़ाने का कोई कारण नहीं जान पड़ता है, क्योंकि प्राप्त आंकड़े की प्रकृति को दर्शाना वाला नया कुछ भी नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।’’

इसी के साथ अदालत ने पांच दिनों की हिरासत का सीबीआई का अनुरोध खारिज कर दिया।

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Web Title: Court sends former Maharashtra minister's lawyer and CBI sub-inspector to judicial custody

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