न्यायालय ने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन में दाखिले की अर्हता के खिलाफ याचिका पर केंद्र, एनएमसी से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: October 1, 2021 21:07 IST2021-10-01T21:07:46+5:302021-10-01T21:07:46+5:30

न्यायालय ने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन में दाखिले की अर्हता के खिलाफ याचिका पर केंद्र, एनएमसी से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, एक अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने ‘डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन/डीआरएनबी (मेडिकल जेनेटिक्स) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अर्हता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) सुपर स्पेशलिटी 2021 के बुलेटिन/विवरणिका(प्रोसपेक्टस) को भी याचिका के जरिए चुनौती दी गई है क्योंकि इनमें यह उल्लेख किया गया है कि व्यापक विशेषज्ञताओं वाले अभ्यर्थी डीएम/डीआरएनबी(मेडिकल जेनेटिक्स) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करेंगे।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न ने केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस संबंध में नोटिस जारी किया और दो हफ्तों के अंदर उनका जवाब मांगा है।
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