न्यायालय ने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन में दाखिले की अर्हता के खिलाफ याचिका पर केंद्र, एनएमसी से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: October 1, 2021 21:07 IST2021-10-01T21:07:46+5:302021-10-01T21:07:46+5:30

Court seeks response from Centre, NMC on petition against eligibility for admission in Doctorate of Medicine | न्यायालय ने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन में दाखिले की अर्हता के खिलाफ याचिका पर केंद्र, एनएमसी से जवाब मांगा

न्यायालय ने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन में दाखिले की अर्हता के खिलाफ याचिका पर केंद्र, एनएमसी से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने ‘डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन/डीआरएनबी (मेडिकल जेनेटिक्स) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अर्हता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) सुपर स्पेशलिटी 2021 के बुलेटिन/विवरणिका(प्रोसपेक्टस) को भी याचिका के जरिए चुनौती दी गई है क्योंकि इनमें यह उल्लेख किया गया है कि व्यापक विशेषज्ञताओं वाले अभ्यर्थी डीएम/डीआरएनबी(मेडिकल जेनेटिक्स) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करेंगे।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न ने केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस संबंध में नोटिस जारी किया और दो हफ्तों के अंदर उनका जवाब मांगा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court seeks response from Centre, NMC on petition against eligibility for admission in Doctorate of Medicine

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे