आईटी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने केन्द्र से मांगा जवाब

By भाषा | Published: March 9, 2021 02:39 PM2021-03-09T14:39:18+5:302021-03-09T14:39:18+5:30

Court seeks response from Center on plea filed against new IT rules | आईटी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने केन्द्र से मांगा जवाब

आईटी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने केन्द्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, नौ मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल समाचार मीडिया के नियमन संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केन्द्र से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किये और उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय भी दिया।

अदालत ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’ की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने सरकार की ओर से 25 फरवरी को जारी नए आईटी नियमों को गैरकानूनी बताते हुये कहा कि यह डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाला है।

याचिका में कहा गया है कि यह याचिकाकर्ता की तरह डिजिटल न्यूज मीडिया को गहरा एवं गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हैं और उनके अधिकारों का हनन करते हैं।

याचिका में आईटी के नए नियमों को निरस्त करने की मांग की गई है।

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Web Title: Court seeks response from Center on plea filed against new IT rules

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