अदालत ने मथुरा में ईदगाह हटाने का आग्रह करनेवाली याचिका के संबंध में फैसला सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: January 7, 2021 23:02 IST2021-01-07T23:02:53+5:302021-01-07T23:02:53+5:30

Court reserved verdict regarding petition seeking removal of Idgah in Mathura | अदालत ने मथुरा में ईदगाह हटाने का आग्रह करनेवाली याचिका के संबंध में फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने मथुरा में ईदगाह हटाने का आग्रह करनेवाली याचिका के संबंध में फैसला सुरक्षित रखा

मथुरा (उप्र), सात जनवरी जिला एवं सत्र न्यायालय ने बृहस्पतिवार को इस बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित ईदगाह हटाने का आग्रह करनेवाली याचिका विचार योग्य है, या नहीं।

सरकारी वकील संजय गौड़ ने बताया कि संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्रा ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कुछ लोगों के एक समूह ने याचिका दायर कर 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का आग्रह किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी हुई है।

इससे पहले एक निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था।

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Web Title: Court reserved verdict regarding petition seeking removal of Idgah in Mathura

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