न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: October 20, 2021 22:22 IST2021-10-20T22:22:26+5:302021-10-20T22:22:26+5:30

Court rejects bail plea of former Amrapali group director | न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की जमानत याचिका खारिज की

न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले में मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।

न्यायालय ने कहा कि यह इस तरह की मेडिकल आपात स्थिति का मामला नहीं है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया की याचिका खारिज कर दी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हालांकि शीर्ष न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, धन शोधन निवारण अधिनियम, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत की अर्जी का शीघ्रता से और इस आदेश की पावती पाने से एक महीने के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court rejects bail plea of former Amrapali group director

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे