अदालत ने धन शोधन मामले में एंबीएंस समूह प्रवर्तक की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: October 28, 2021 18:51 IST2021-10-28T18:51:52+5:302021-10-28T18:51:52+5:30

Court rejects bail plea of Ambience Group promoter in money laundering case | अदालत ने धन शोधन मामले में एंबीएंस समूह प्रवर्तक की जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने धन शोधन मामले में एंबीएंस समूह प्रवर्तक की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली,10 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में एंबीएंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने बुधवार को कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आरोपी जमानत पर रिहा किये जाने पर जांच को प्रभावित कर सकता है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा गवाहों पर दबाव डाल कर और साक्ष्य से छेड़छाड़ कर मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रबल संभावना को देखते हुए मेरा यह मानना है कि जमानत याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है अैर यह खारिज की जाती है। ’’

गहलोत को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने गहलोत, उनकी कपंनी अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड(एएचपीएल), एंबीएंस समूह की कुछ अन्य कंपनियों, कंपनी के निदेशक दयानंद सिंह, मोहन सिंह गहलोत और अन्य सहयोगियों के खिलाफ पिछले साल जुलाई में छापेमारी की थी।

एंबीएंस मॉल, गुरुग्राम के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत के खिलाफ ईडी का मामला जम्मू के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा एएचपीएल के खिलाफ 2019 में दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।

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Web Title: Court rejects bail plea of Ambience Group promoter in money laundering case

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