अश्लील फिल्म मामले में अदालत ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: August 12, 2021 17:57 IST2021-08-12T17:57:05+5:302021-08-12T17:57:05+5:30

Court rejects anticipatory bail plea of Gehana Vashistha in pornographic film case | अश्लील फिल्म मामले में अदालत ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अश्लील फिल्म मामले में अदालत ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 12 अगस्त अश्लील फिल्म मामले में यहां की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। संबंधित प्रकरण में कारोबारी राज कुंद्रा भी एक आरोपी हैं।

गिरफ्तारी के डर से अभिनेत्री ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने इसे आज खारिज कर दिया। पिछले सप्ताह, अदालत ने अभिनेत्री को गिरफ्तारी से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।

न्यायाधीश ने तब कहा था, ‘‘मौजूदा प्राथमिकी में ये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं कि आरोपी ने अन्य पीड़िताओं को चुंबन और सेक्स दृश्यों के लिए विवश किया। इस तरह के आरोपों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे नहीं लगता कि यह अंतरिम राहत देने का उपयुक्त मामला है।’’

मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म बनाने और इन्हें विभिन्न मोबाइल ऐप के जरिए वितरित करने के मामले में कई प्राथमिकियां दर्ज की हैं।

मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्पे को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था जो अब न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने हाल में अन्य आरोपी मॉडल शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

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Web Title: Court rejects anticipatory bail plea of Gehana Vashistha in pornographic film case

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