अदालत का दुर्गा पूजा पंडाल में जूतों के प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर आदेश देने से इनकार
By भाषा | Published: October 14, 2021 07:21 PM2021-10-14T19:21:05+5:302021-10-14T19:21:05+5:30
कोलकाता, 14 अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यहां एक दुर्गा पूजा पंडाल में ‘थीम’ के तहत जूतों के प्रदर्शन के खिलाफ एक याचिका पर कोई आदेश पारित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की अवकाशकालीन पीठ ने लेक टाउन थाने को सुनवाई की अगली तारीख पर दायर मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जूतों के प्रदर्शन से देवी दुर्गा का घोर अपमान किया गया है और इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता एस एन मुखर्जी ने कहा कि जूते पंडाल में ‘थीम’ से जुड़े हिस्से में प्रदर्शित किए गए हैं और उसे किसानों के विरोध के प्रतीक के रूप में जूतों से सजाया गया है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में जूते नहीं प्रदर्शित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पंडाल में ‘थीम’ संबंधी हिस्से और जिस स्थान पर देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है, उसके बीच करीब 11 फुट की दूरी रखी गई है।
मुखर्जी ने कहा कि इस संबंध में एक शिकायत के आधार पर लेक टाउन पुलिस स्टेशन द्वारा पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।
मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।
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