न्यायालय ने मथुरा-झांसी नयी रेल लाइन के लिए टीटीजेड 4,100 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: January 29, 2021 21:04 IST2021-01-29T21:04:56+5:302021-01-29T21:04:56+5:30

Court permits cutting of more than 4,100 TTZ trees for Mathura-Jhansi new rail line | न्यायालय ने मथुरा-झांसी नयी रेल लाइन के लिए टीटीजेड 4,100 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी

न्यायालय ने मथुरा-झांसी नयी रेल लाइन के लिए टीटीजेड 4,100 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 29 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने मथुरा और झांसी के बीच नयी रेल लाइन बिछाने की खातिर ‘ताज ट्रेपेज़ियम जोन’ (टीटीजेड) में 4,108 पेड़ों की कटाई के लिए शुक्रवार को अनुमति दे दी।

टीटीजेड करीब 10,400 वर्ग किमी क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा दाखिल आवेदन प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

आरवीएनएल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि प्रस्तावित रेल खंड लगभग 274 किलोमीटर का है जिसमें से 80 किलोमीटर हिस्सा टीटीजेड से होकर गुजरता है।

उन्होंने पीठ से कहा कि केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति (सीईसी) ने अपनी सिफारिश दे दी है और कहा है कि रेलवे पटरियां बिछाने के लिए अनिवार्य वनीकरण सहित विभिन्न शर्तों के साथ पेड़ों की कटाई की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि सीईसी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि रेल पटरियां बिछाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा 4,108 पेड़ों को काटने की अनुमति देना उचित होगा।"

न्यायालय ने कहा कि वह सीईसी द्वारा लगायी गयी शर्तों के अधीन पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दे रहा है।

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Web Title: Court permits cutting of more than 4,100 TTZ trees for Mathura-Jhansi new rail line

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