डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान से जुड़ी याचिका पर न्यायालय का केंद्र, आईएमए को नोटिस

By भाषा | Updated: December 3, 2019 06:03 IST2019-12-03T06:03:35+5:302019-12-03T06:03:35+5:30

याचिका में कहा गया कि सर्वोच्च चिकित्सा निकाय ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2014 के आदेश का इरादतन उल्लंघन किया

Court notice on IMA petition calling for nationwide strike, notice to IMA | डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान से जुड़ी याचिका पर न्यायालय का केंद्र, आईएमए को नोटिस

डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान से जुड़ी याचिका पर न्यायालय का केंद्र, आईएमए को नोटिस

Highlights उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) को अवमानना से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।याचिका में उन पर इस साल जून में पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हमले के विरोध में उनके द्वारा किये गए

 उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) को अवमानना से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में उन पर इस साल जून में पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हमले के विरोध में उनके द्वारा किये गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान को लेकर उसके आदेश के उल्लंघन का आरोप है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति बी आर गवई व न्यायमूर्ति सूर्य कांत की एक पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज बाधित नहीं होना चाहिए।

ओहायो स्थित एड्स शोधकर्ता कुणाल साहा द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठन ‘पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट’ द्वारा दायर अवमानना याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में दिये गए एक आदेश का हवाला दिया गया और कहा कि चिकित्सकों द्वारा हड़ताल का आह्वान उस निर्देश का उल्लंघन था।

इसमें कहा गया कि एक मरीज की मौत के बाद उसके तीमारदारों द्वारा डॉक्टर पर किए गए बर्बर हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए आईएमए ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया था जिसके बाद देश भर में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। याचिका में कहा गया कि सर्वोच्च चिकित्सा निकाय ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2014 के आदेश का इरादतन उल्लंघन किया, जिसमें अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि “चिकित्सकों को किसी भी सूरत में हड़ताल नहीं करनी चाहिए।”

Web Title: Court notice on IMA petition calling for nationwide strike, notice to IMA

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