अदालत ने द्रमुक सांसद को जमानत दी
By भाषा | Updated: November 19, 2021 20:25 IST2021-11-19T20:25:48+5:302021-11-19T20:25:48+5:30

अदालत ने द्रमुक सांसद को जमानत दी
चेन्नई, 19 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को द्रमुक सांसद टी आर वी एस रमेश को जमानत दे दी, जिन्हें सितंबर में उनके काजू कारखाने में 60 वर्ष के एक कर्मचारी की मौत के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
लोकसभा में कडलूर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे रमेश ने हत्या के आरोप वाले इस मामले में एक स्थानीय अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में पिछले महीने सीबी-सीआईडी ने जांच की थी।
न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने शुक्रवार को रमेश की जमानत अर्जी पर आदेश जारी किया।
रमेश के खिलाफ कदमपुलियार पुलिस ने मूल रूप से मामला दर्ज किया था। बाद में इसे सीबी-सीआईडी को हस्तांतरित कर दिया गया और सांसद को मुख्य आरोपी बनाया गया। इसमें उनके कारखाने के कर्मचारी गोविंदारासू की हत्या का आरोप भी जोड़ा गया।
इसके बाद रमेश ने 11 अक्टूबर को पनरुती में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष समर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने हिरासत में उनसे पूछताछ भी की।
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