अदालत ने 'इंडिया ओरिजिनल्स' सीरीज की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को राहत प्रदान की
By भाषा | Updated: February 4, 2021 21:39 IST2021-02-04T21:39:07+5:302021-02-04T21:39:07+5:30

अदालत ने 'इंडिया ओरिजिनल्स' सीरीज की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को राहत प्रदान की
प्रयागराज, चार फरवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमेजन प्राइम वीडियो की 'इंडिया ओरिजिनल्स' सीरीज की प्रमुख अपर्णा पुरोहित द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आदेश पारित होने तक पुरोहित के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अपर्णा पुरोहित की अर्जी पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह वेब सीरीज एक काल्पनिक कार्य है। किसी भी समुदाय की धार्मिक भावना आहत करने की याचिकाकर्ता की कोई मंशा नहीं थी।
उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पुलिस थाना अंतर्गत रौनिजा गांव के रहने वाले बलबीर आजाद की शिकायत पर 19 जनवरी को पुरोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अपनी शिकायत में आजाद ने आरोप लगाया था कि इस सीरीज में उत्तर प्रदेश और प्रदेश की पुलिस को खराब ढंग से दिखाया गया है। साथ ही सीरीज में कथित तौर पर जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं को नीचा दिखाया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री को लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ जाते हुए दिखाया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस सीरीज के निर्माता पैसा कमाने के उद्देश्य से शांति बिगाड़ना चाहते थे।
अमेजन प्राइम वीडियो, इंडिया ओरिजिनल्स के तहत सीरीज, फिल्म आदि का वितरण करती है जिनमें से कुछ सीरीज का निर्माण अमेजन के स्टूडियो में ही किया जाता है।
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