अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा को तीन मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
By भाषा | Published: April 22, 2021 08:28 PM2021-04-22T20:28:10+5:302021-04-22T20:28:10+5:30
कोलकाता, 22 अप्रैल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को विनय मिश्रा को गिरफ्तारी से तीन मई तक के लिए इस शर्त पर अंतरिम राहत प्रदान की कि वह उसी तारीख में जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होंगे। अदालत ने यह राहत मवेशियों की तस्करी से जुड़े मामले की सीबीआई जांच के संबंध में दी।
न्यायमूर्ति शुभाशीष दासगुप्ता ने मिश्रा द्वारा उनके खिलाफ जारी प्रक्रिया रद्द करने के लिए दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें तीन मई को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने को कहा।
न्यायमूर्ति दासगुप्ता ने कहा कि अगर याचिका दायर करने वाला व्यक्ति तय तारीख पर जांच में शामिल होता है तो यह अंतरिम राहत सुनवाई की अगली तारीख तक भी प्रभावी रह सकती है। मिश्रा तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव हैं।
उन्होंने ने कहा कि ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत खुलने पर आगे की सुनवाई के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।