अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों को सहायता, सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: December 17, 2020 19:09 IST2020-12-17T19:09:07+5:302020-12-17T19:09:07+5:30

अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों को सहायता, सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सहायता, सुरक्षा और उपचार मुहैया कराने की मांग करने वाली एक याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इसी तरह का एक मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिल्ली के बाहरी इलाकों तक नहीं है। पीठ ने कहा कि यह याचिका राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय -- किसी में भी दायर की जा सकती थी।
पीठ ने कहा कि याचिका बगैर तैयारी किए दायर की गई तथा यह खारिज की जाती है।
दरअसल, दिल्ली सरकार के अतिरिक्त वकील संजय घोष और अधिवक्ता रिषभ जेटली ने पीठ से कहा कि इसी तरह के विषय पर शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है, जिसके बाद उच्च न्यायालय का यह आदेश आया।
आशीष नाम के एक वकील द्वारा दायर की गई याचिका के जरिए केंद्र और दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया , वे दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए।
अधिवक्ता रोहित झा के मार्फत दायर याचिका में प्राधिकाररों को यह सुनश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था प्रदर्शन हिंसक ना होने पाएं और आंदोलन के चलते अवरूद्ध हुए सड़क को खाली कराया जाए।
केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।