अदालत ने अख्तर के मानहानि मामले को रद्द करने का आग्रह करने वाली कंगना की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: September 9, 2021 21:21 IST2021-09-09T21:21:48+5:302021-09-09T21:21:48+5:30

Court dismisses Kangana's plea seeking quashing of Akhtar's defamation case | अदालत ने अख्तर के मानहानि मामले को रद्द करने का आग्रह करने वाली कंगना की याचिका खारिज की

अदालत ने अख्तर के मानहानि मामले को रद्द करने का आग्रह करने वाली कंगना की याचिका खारिज की

मुंबई, नौ सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने आदेश में कहा कि कार्यवाही शुरू करने के अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक अवैधता या अनियमितता नहीं है।

रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से शिकायतकर्ता (अख्तर) या गवाहों की जांच नहीं की तथा पूरी तरह जुहू पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट पर निर्भर रही।

वकील सिद्दिकी ने तर्क दिया कि अख्तर की शिकायत पर पुलिस की जांच "एकतरफा" थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अवैध रूप से गवाहों से हस्ताक्षरित बयान लिए।

अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ से कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और साक्षात्कार के अंश पर गौर करने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उस साक्षात्कार के दौरान रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अंधेरी अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था और मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिगत रूप से अख्तर की जांच की और विस्तृत शिकायत पर गौर किया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां तक आदेश जारी करने की प्रक्रिया का संबंध है, यह सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता के बयान, सीडी व पेन-ड्राइव, पुलिस रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड के अन्य दस्तावेजों का संयुक्त विश्लेषण है।

अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा गवाहों से लिए गए हस्ताक्षरित बयान अवैध नहीं थे और उनकी विश्वसनीयता की बाद में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है।

अख्तर ने रनौत के खिलाफ एक टीवी साक्षात्कार में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने एवं बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी।

मजिस्ट्रेट अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को रनौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था।

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Web Title: Court dismisses Kangana's plea seeking quashing of Akhtar's defamation case

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