अदालत ने अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, निचली अदालत में जाने को कहा

By भाषा | Published: November 9, 2020 05:29 PM2020-11-09T17:29:55+5:302020-11-09T17:29:55+5:30

Court dismisses Arnab's interim bail plea, asks to move to lower court | अदालत ने अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, निचली अदालत में जाने को कहा

अदालत ने अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, निचली अदालत में जाने को कहा

मुंबई, नौ नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले में सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम. एस. कर्णिक की खंडपीठ ने गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सरदा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ‘‘मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है।’’

उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गोस्वामी को अब तालोजा जेल में ही रहना पड़ेगा।

गोस्वामी, शेख और सरदा को अलीबाग पुलिस ने आरोपियों की कंपनी द्वारा बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं किए जाने के कारण 2018 में अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने सोमवार को अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिका दायर करने वालों के पास संबंधित सत्र अदालत से जमानत पाने का प्रभावी तरीका है। हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऐसी कोई जमानत याचिका दायर होती है तो सत्र अदालत उस पर चार दिनों के भीतर फैसला करे।’’

पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने से याचिका कर्ता के समक्ष नियमित जमानत पाने का जो विकल्प है वह प्रभावित नहीं होगा।

उसने कहा कि सत्र अदालत अर्जी पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई कर अपना फैसला देगी।

गोस्वामी के वकील गोरव पारकर ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अलीबाग सत्र अदालत में जमानत की अर्जी दी है।

सत्र अदालत फिलहाल मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले की समीक्षा याचिका पर भी सुनवाई कर रही है। याचिका में अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी और मामले के दो अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में नहीं भेजने और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख तथा नीतीश सरदा ने मामले में उनकी ‘‘गैरकानूनी गिरफ्तारी’’ को चुनौती देते हुए अदालत से अंतरित जमानत का अनुरोध किया था।

तीनों ने अंतरिम जमानत के अलावा उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि मामले में उनके खिलाफ जांच पर रोक लगा दी जाए और दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाए।

प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिकाओं पर अदालत 10 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किए जाने के बाद गोस्वामी को अलीबाग ले जाया गया जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने से इंकार कर दिया। अदालत ने गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गोस्वामी को शुरुआत में एक स्थानीय स्कूल में रखा गया जो अलीबाग जेल के लिए अस्थाई कोविड-19 केन्द्र का काम कर रहा है। न्यायिक हिरासत में कथित रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करते पकड़े जाने पर गोस्वामी को रायगढ़ जिले की तलोजा जेल भेज दिया गया।

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Web Title: Court dismisses Arnab's interim bail plea, asks to move to lower court

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