दुआ पर कोविड संबंधी अफवाह फैलाने के आरोपों को न्यायालय ने खारिज किया

By भाषा | Updated: June 3, 2021 22:38 IST2021-06-03T22:38:18+5:302021-06-03T22:38:18+5:30

Court dismisses allegations of spreading rumors related to Kovid on Dua | दुआ पर कोविड संबंधी अफवाह फैलाने के आरोपों को न्यायालय ने खारिज किया

दुआ पर कोविड संबंधी अफवाह फैलाने के आरोपों को न्यायालय ने खारिज किया

नयी दिल्ली, तीन जून उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इन आरोपों को खारिज कर दिया कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पिछले साल महामारी से निपटने की भारत की तैयारियों को लेकर अफवाहें फैला रहे थे और उन्होंने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को लेकर दहशत पैदा की।

न्यायालय ने कहा कि हालात वाकई चिंताजनक थे।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरण की पीठ ने न केवल दुआ के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द कर दिया बल्कि केदारनाथ सिंह मामले में 1962 के एक फैसले का भी इस्तेमाल किया और व्यवस्था दी कि पत्रकारों को राजद्रोह के मामलों में सुरक्षा का अधिकार है बशर्ते वे विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए जनता को नहीं उकसा रहे हों या सार्वजनिक अव्यवस्था की मंशा से काम नहीं कर रहे हों।

हिमाचल प्रदेश में शिमला के कुमारसैन में एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि दुआ ने सरकार के पास पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं होने जैसी गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करके सार्वजनिक शांति को बाधित किया तथा जनता के बीच घबराहट का माहौल पैदा किया।

पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है, वे नहीं किये गये।

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Web Title: Court dismisses allegations of spreading rumors related to Kovid on Dua

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