अदालत का बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में घर खरीदार का नाम पीड़ितों की सूची में डालने का निर्देश

By भाषा | Updated: December 5, 2020 22:16 IST2020-12-05T22:16:05+5:302020-12-05T22:16:05+5:30

Court directs the name of the house buyer to be listed in the victims list in the fraud case against the builder | अदालत का बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में घर खरीदार का नाम पीड़ितों की सूची में डालने का निर्देश

अदालत का बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में घर खरीदार का नाम पीड़ितों की सूची में डालने का निर्देश

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है कि रुद्र बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और समूह की कंपनियों के प्रवर्तकों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में एक घर खरीदार का नाम पीड़ित के तौर पर शामिल किया जाए और गवाह के तौर पर उससे पूछताछ की जाए।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने दिल्ली पुलिस से कपिल अग्रवाल का नाम पीड़ित के तौर पर जोड़ने और मामले में उनका बयान दर्ज करने को कहा।

अग्रवाल ने वकील सैयद उरफी हैदर के माध्यम से दाखिल याचिका में दावा किया कि बिल्डर ने उन्हें धोखा दिया है क्योंकि उन्होंने 2013 में बिल्डर को पैसे दिये थे और उसी साल दिसंबर में बिल्डर-खरीदार समझौता भी किया था, लेकिन ना तो उन्हें फ्लैट दिया गया और ना ही उनका पैसा लौटाया गया।

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Web Title: Court directs the name of the house buyer to be listed in the victims list in the fraud case against the builder

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