अदालत ने एसपीसीए को ‘एशियाड सर्कस’ से दरियाई घोड़ा अपने कब्जे में लेने का दिया निर्देश

By भाषा | Published: January 22, 2021 04:47 PM2021-01-22T16:47:30+5:302021-01-22T16:47:30+5:30

Court directs SPCA to take possession of hippopotamus from 'Asiad Circus' | अदालत ने एसपीसीए को ‘एशियाड सर्कस’ से दरियाई घोड़ा अपने कब्जे में लेने का दिया निर्देश

अदालत ने एसपीसीए को ‘एशियाड सर्कस’ से दरियाई घोड़ा अपने कब्जे में लेने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली, 22 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल’ (एसपीसीए) को एशियाड सर्कस प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से अपने पास रखे गए नौ साल के दरियाई घोड़े को अपने कब्जे में लेने और उसे चिड़ियाघर भेजने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने एशियाड सर्कस के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया, ताकि 15 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में वह उपस्थित हों। उनका लाइसेंस अधिकारियों ने 2017 में ही रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इस बात का संज्ञान लिया कि बार-बार निर्देश जारी करने के बावजूद सर्कस के मालिक रियाजुद्दीन खान ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया और नर दरियाई घोड़ा कहां है, इसकी जानकारी भी नहीं दी।

अदालत ने एसपीसीए को कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘ दिल्ली एसपीसीए तत्काल दरियाई घोड़े को सर्कस या अन्य किसी व्यक्ति से अपने कब्जे में ले। पुलिस पशु को अपने कब्जे में लेने जा रहे एसपीसीए के अधिकारियों की मदद करे।’’

अदालत ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को खान के वकील को ‘डिफ़ॉल्ट नोटिस’ देने का निर्देश भी दिया, क्योंकि कोई भी मामले में उसका (सर्कस के मालिक) प्रतिनिधित्व करने के लिए सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं था।

अदालत ने कहा कि दरियाई घोड़ को कब्जे लेकर उसे तुरंत अस्थायी रूप से दिल्ली के चिड़ियाघर भेजा जाएगा। अगर वह कहीं और से मिले तो उसे स्थानीय चिड़ियाघर में रखा जाए।

उसने अधिकारियों को मामले की अगली सुनवाई तक दरियाई घोड़े का ध्यान रखने का निर्देश भी दिया।

मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

उच्च न्यायालय पशु अधिकार संगठन, ‘पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ (पेटा) द्वारा 2018 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें नर दरियाई घोड़े को कब्जे में लेने का अनुरोध किया गया था।

याचिक में कहा गया कि 2015 में पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से ‘एशियाड सर्कस कंपनी’ ने दरियाई घोड़े को लिया था और उसे ‘‘अवैध रूप से प्रस्तुति देने’’ के लिए प्रशिक्षित किया और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी किया।

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Web Title: Court directs SPCA to take possession of hippopotamus from 'Asiad Circus'

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