कोविड-19 के चलते अधिक छुट्टियां लेने वाले डॉक्टर को परीक्षा में बैठने की इजाजत से अदालत का इनकार
By भाषा | Updated: October 23, 2021 19:20 IST2021-10-23T19:20:15+5:302021-10-23T19:20:15+5:30

कोविड-19 के चलते अधिक छुट्टियां लेने वाले डॉक्टर को परीक्षा में बैठने की इजाजत से अदालत का इनकार
नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत एक डॉक्टर को उसकी आखिरी टर्म की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण उन्हें ''अधिक छुट्टियां'' लेनी पड़ी थीं। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के व्यावसायिक कोर्स में प्रशिक्षण और उपस्थिति की जरूरतें इसके दायरे से बाहर हैं।
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने याचिकाकर्ता-डॉक्टर की छुट्टी माफ करने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत का फैसला महामारी के दौरान डॉक्टरों द्वारा की गई सेवा को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि कोर्स को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत सीमाओं को प्राथमिकता देता है।
याचिकाकर्ता यहां एक चिकित्सा संस्थान के ''बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी'' विभाग में कायर्रत हैं और तीन वर्षीय एम.सीएच. डिग्री कोर्स कर रहे थे।
नियमों के मुताबिक, एक उम्मीदवार को तीन वर्षों के दौरान केवल कुल 102 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा 226 दिनों की छुट्टी लेने के कारण परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया। याचिकाकर्ता कोविड-19 से पीड़ित होने के कारण 194 दिनों के मेडिकल अवकाश पर रहे थे।
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