न्यायालय ने केंद्र से कोविड रोधी टीके की खरीद नीति के बारे में पूछा

By भाषा | Updated: May 31, 2021 12:42 IST2021-05-31T12:42:06+5:302021-05-31T12:42:06+5:30

Court asks Center about procurement policy of anti-Covid vaccine | न्यायालय ने केंद्र से कोविड रोधी टीके की खरीद नीति के बारे में पूछा

न्यायालय ने केंद्र से कोविड रोधी टीके की खरीद नीति के बारे में पूछा

नयी दिल्ली, 31 मई उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी टीका-खरीद की नीति क्या है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कोरोना वायरस के मरीजों को आवश्यक दवाओं, टीकों तथा चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले की स्वत: संज्ञान ले कर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट तथा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव भी पीठ का हिस्सा हैं।

पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, ‘‘कोविड रोधी विदेशी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं निकाल रहे हैं, क्या यह केंद्र सरकार की नीति है? ’’

इस दौरान केंद्र ने न्यायालय को बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा।

मेहता ने पीठ को सूचित किया कि फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र की बात चल रही है। अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी।

मामले की सुनवाई अभी जारी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court asks Center about procurement policy of anti-Covid vaccine

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे