राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से तीन लोगों की मौत, 60 नये मामले आये सामने, गुटखा और तम्बाकू की बिक्री पर बैन
By भाषा | Updated: May 3, 2020 17:24 IST2020-05-03T16:52:09+5:302020-05-03T17:24:47+5:30
राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार से प्रभावी लॉकडाउन 3.0 के लिये राज्य सरकार की ओर से जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुसार पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

डेमो पिक
जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से तीन और लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 71 हो गई है। वहीं 60 नये मामले सामने आने के साथ ही राज्य में अभी तक 2,832 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को राजधानी जयपुर में दो और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई है। उन्होने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 71 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है।
जयपुर में अभी तक संक्रमण से 40 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। वहीं राज्य में रविवार दोपहर दो बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 60 नये मामले आए।
इनमें से जयपुर में 17, जोधपुर में 27, उदयपुर में पांच, चितौड़गढ़ में तीन, अजमेर—भरतपुर—प्रतापगढ में दो—दो, डूगंरपुर—कोटा में एक-एक मामला आया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में दो इतालवी नागरिकों के साथ साथ 61 वे लोग भी हैं जिन्हें ईरान से लाकर जोधपुर व जैसलमेर में सेना के आरोग्य केंद्रों में ठहराया गया है। राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन है और अनेक थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है।
राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित
राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार से प्रभावी लॉकडाउन 3.0 के लिये राज्य सरकार की ओर से जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुसार पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में पान, गुटखा और तम्बाकू तथा उसके उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। उसमें कहा गया है कि शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आएं और सभी एक-दूसरे से दो गज दूरी बनाकर रखे रहें।
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार गृहमंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये लोगों के अलावा अन्य के लिये हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उसमें कहा गया है कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे और सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल संबंधी कार्यक्रमों के लिये भीड इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी क्षेत्रों और जिलों के सार्वजनिक स्थानों पर सावधानियां और प्रतिबंध लागू हैं।