लॉकडाउन में आज से इन दुकानदारों को मिलेगी छूट, दुकान खोलने के लिए जरूरी है ये 4 शर्तें, जानें क्या नहीं खुलेगा

By निखिल वर्मा | Updated: April 25, 2020 10:38 IST2020-04-25T10:37:56+5:302020-04-25T10:38:57+5:30

भारत मेंं कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया था. अब सरकार अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे छूट देना शुरू कर रही है.

coronavirus lockdown exemptions Home Ministry allows neighbourhood shops to reopen know rules | लॉकडाउन में आज से इन दुकानदारों को मिलेगी छूट, दुकान खोलने के लिए जरूरी है ये 4 शर्तें, जानें क्या नहीं खुलेगा

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में खुला हार्डवेयर का दुकान (एएनआई फोटो)

Highlightsलॉकडाउन पीरियड में सार्वजनिक यातायात पूरी तरह बंद कर रहेंगे। भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ है और यह 3 मई 2020 तक जारी रहेगा

कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में 25 अप्रैल यानि आज से आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को कुछ राहत मिलने जा रही है। शुक्रवार (24 अप्रैल) देर रात गृह मंत्रालय ने जारी आदेश के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी सिंगल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। 

दुकान खोलने के लिए चार जरूरी शर्तें
-सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे
-सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा

-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए

इन दुकानदारों को नहीं मिली छूट

-मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे
-हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी
-नगर निगम में स्थित बाजार वाले दुकानें भी बंद रहेंगी

-नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे

हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं खुलेगी दुकानें

मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, आज से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। हालांकि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा मामले हैं या संक्रमण दर अधिक है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है। 

गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर के शहरों में बाजार बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को हर दिन नुकसान हो रहा है। अब सरकार धीरे-धीरे बाजार को खोल रही है। इससे पहले 20 अप्रैल से सरकार ने इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी थी:   

1. ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ काम करने की अनुमति 
2. राजमार्गों पर चलने वाले ‘ढाबे’, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 
3. कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’
4. दवा, चिकित्सा उपकरण बनाने वाली ईकाइयां
5.  इलेक्ट्रिशियन, आईटी मरम्मत कामगार, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाएं 
6. सेज संचालित विनिर्माण ईकाइयों, निर्यात केंद्रित ईकाइयों, औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक शहरों को अनुमति

 

Web Title: coronavirus lockdown exemptions Home Ministry allows neighbourhood shops to reopen know rules

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