केजरीवाल ने जारी की लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस, कहा- 1 सवारी के साथ चल सकते हैं ऑटो और 2 सवारी के साथ कैब, नहीं खुलेंगे सैलून और स्पा
By सुमित राय | Published: May 18, 2020 05:55 PM2020-05-18T17:55:21+5:302020-05-18T18:19:57+5:30
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइंस जारी और बताया किन-किन चीजों की अनुमति होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइंड जारी करते हुए कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिन्दगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता।"
केजरीवाल ने कहा, "अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है, कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी।"
पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट दफ्तर
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, पर प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए।"
इन्हें नहीं होगी बाहर निकलने की अनुमति
केजरीवाल ने कहा, "शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।"
लॉकडाउन 4.0: क्या अनुमति नहीं दी जाएगी
मेट्रो सेवाएं
स्कूलों
कोचिंग प्रशिक्षण संस्थान
होटल
सिनेमा हॉल
शॉपिंग मॉल
जिम
स्विमिंग पूल
मनोरंजन पार्क
बार
ऑडिटोरियम
असेम्बली हॉल
धार्मिक स्थान / पूजा स्थल
नाई / स्पा / सैलून
दिल्ली लॉकडाउन: क्या अनुमति होगी
रेस्तरां (सिर्फ डिलिवरी के लिए)
खेल परिसर (बिना दर्शकों के) कोई दर्शकों की अनुमति दी है
परिवहन सेवाएं - ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब्स, आरटीवी, बसें, चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहन
निजी और सरकारी कार्यालय- (संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम)
बाजार / बाजार परिसर (ऑड-ईवन आधार पर)
सभी आवश्यक दुकानें / स्टैंड-अलोन दुकानें
निर्माण गतिविधियों (केवल दिल्ली के निवासियों को अनुमति)
शादी समारोह - (50 मेहमानों की अनुमति)
अंतिम संस्कार - (20 लोगों की अनुमति)
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बस, ऑटो और टैक्सी में कितनी सवारी की अनुमति
ऑटो- एक सवारी
टैक्सी- 2 सवारी
ग्रामीण सेवा / ईको फ्रेंडली सेवा -1 यात्री
मैक्सी कैब्स - 5 यात्री
आरटीवी - 11 यात्री (सीट को वायरसमुक्त करना ड्राइवर की जिम्मेदारी)
बसें - 20 से अधिक यात्री नहीं (हर यात्री की स्क्रीनिंग और बसों के अलावा बस स्टॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन)
चार पहिया वाहन - 2 यात्री (कार-पूलिंग की अनुमति नहीं)
दुपहिया वाहन - पीछे की सवारी के बिना