गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 2 गाइडलाइन्स, फेस कवर पहनना अनिवार्य, थूकने पर लगेगा जुर्माना

By निखिल वर्मा | Updated: April 15, 2020 10:52 IST2020-04-15T09:49:47+5:302020-04-15T10:52:13+5:30

भारत में कोरोना वायरस के मामल बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

coronavirus lockdown 2 home ministry revised guidelines guidelines covid 19 full list | गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 2 गाइडलाइन्स, फेस कवर पहनना अनिवार्य, थूकने पर लगेगा जुर्माना

लोकमत फाइल फोटो

Highlightsसामाजिक दूरियों का पालन करते हुए मनरेगा कर्मियों को काम करने की छूट होगीग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की अनुमति, इनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भी शामिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर नई गाइलाइंस जारी कर दी है। नए गाइडलाइंस के अनुसार अब घर से निकलने पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा।कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए 14 अप्रैल से 3 मई 2020 कर दिया था।

लॉकडाउन पार्ट टू की गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी वहीं बसें-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। अतिआवश्यक होने पर इंटर स्टेट बसों का परिचालन किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे की यात्री सेवाएं और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।

सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल लॉकडाउन की अवधि में जनता के लिए नहीं खुलेंगे।सभी तरह के प्रार्थना सभाओं में पर रोक है हालांकि अंतिम संस्कार के मामले में 20 या उससे कम लोगों के शामिल होने की अनुमति है।

इसके अलावा लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए एटीएम की शाखाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। 

20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी।  गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। 

भारत में केसों की संख्या 11 हजार पार

देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 377 हो गई जबकि संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 11,439 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 9756 लोग संक्रमित हैं, 1305 लोगों का उपचार हो चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। संक्रमण के इन मामलों में 72 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

लॉकडाउन में होगी और कड़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा कि वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पाट में नहीं होंगे, और जिनके हॉटस्पाट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है

Web Title: coronavirus lockdown 2 home ministry revised guidelines guidelines covid 19 full list

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे