Coronavirus: भारत ने 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा किए निलंबित

By भाषा | Updated: March 12, 2020 06:06 IST2020-03-12T06:06:36+5:302020-03-12T06:06:36+5:30

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है, ‘‘राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कामकाजी और प्रोजेक्ट वीजा के अलावा सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित किए जाते हैं। यह 13 मार्च, 2020 की जीएमटी समयानुसार दोपहर 12 बजे से सभी प्रस्थान बिन्दुओं पर प्रभावी होगा।’’

Coronavirus: India suspends all tourism visas until 15 April | Coronavirus: भारत ने 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा किए निलंबित

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsभारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह निलंबन 13 मार्च को रात जीएमटी 12 बजे से प्रभावी होगा।

भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं। सरकारी बयान में इसकी जानकारी जानकारी दी गयी है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह निलंबन 13 मार्च को रात जीएमटी 12 बजे से प्रभावी होगा।

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है, ‘‘राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कामकाजी और प्रोजेक्ट वीजा के अलावा सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित किए जाते हैं। यह 13 मार्च, 2020 की जीएमटी समयानुसार दोपहर 12 बजे से सभी प्रस्थान बिन्दुओं पर प्रभावी होगा।’’

ओसीआई कार्डधारकों को प्राप्त वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक दी गयी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक आपात स्थिति में भारत की यात्रा करना चाहता है तो वह अपने देश में स्थित भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है।

कोरोना वायरस: सरकार ने महामारी अधिनियम लागू करने का आह्वान किया

कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बीच कैबिनेट सचिव ने बुधवार को कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम 1897 के खंड दो को लागू करना चाहिए ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श लागू किये जा सकें।

कैबिनेट सचिव द्वारा आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संबंधित विभागों के सचिव, सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रतिनिधियों समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा, “केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम 1897 के खंड दो को लागू करने का सुझाव देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय/राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा समय समय जारी सभी परामर्श लागू किये जा सकें।” 

Web Title: Coronavirus: India suspends all tourism visas until 15 April

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