कोरोना वायरसः दिल्ली हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियां की स्थगित, अब जून महीने में करना होगा काम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 9, 2020 04:54 PM2020-04-09T16:54:15+5:302020-04-09T16:54:35+5:30

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय किया कि अदालतें जून 2020 के पूरे अवकाश के महीने में कार्य करना जारी रखेंगी।

Coronavirus: Delhi High Court postponed summer vacation, now work will have to be done in June | कोरोना वायरसः दिल्ली हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियां की स्थगित, अब जून महीने में करना होगा काम

कोरोना वायरसः दिल्ली हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियां की स्थगित, अब जून महीने में करना होगा काम

Highlightsलॉकडाउन के कारण मुकदमों को लेकर लोगों को होने वाली भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया।  उच्च न्यायालय गत 16 मार्च से केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रहा है।

नयी दिल्ली:कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन (बंद) के चलते काम के समय की भरपायी के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 1-30 जून के बीच होने वाली गर्मी की छुट्टियों को स्थगित करने का फैसला किया है। 

उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों की इस वर्ष जून की गर्मी की छुट्टियों को निरस्त करने का भी फैसला किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और अन्य न्यायाधीशों ने बैठक में लॉकडाउन के कारण मुकदमों को लेकर लोगों को होने वाली भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। 

अदालतों की कार्यवाही लगातार बाधित रहने के मद्देनजर भी अवकाश को निरस्त करने का फैसला लिया गया। वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल बेहद जरूरी मुकदमों की सुनवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय गत 16 मार्च से केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रहा है।

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय किया कि अदालतें जून 2020 के पूरे अवकाश के महीने में कार्य करना जारी रखेंगी। उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, '' पूर्ण अदालत की ओर से अदालत के समय के नुकसान की भरपाई और जल्द से जल्द अदालतों के कामकाज में सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए नौ अप्रैल को यह निर्णय लिया गया।'' 

Web Title: Coronavirus: Delhi High Court postponed summer vacation, now work will have to be done in June

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