कोरोना : अदालत ने ‘डायल’ को जोर्डन से पुत्र का पार्थिव शरीर लाने में पिता की मदद करने को कहा

By भाषा | Updated: December 7, 2020 20:34 IST2020-12-07T20:34:42+5:302020-12-07T20:34:42+5:30

Corona: Court asks 'Dial' Jordan to help father bring dead body of son | कोरोना : अदालत ने ‘डायल’ को जोर्डन से पुत्र का पार्थिव शरीर लाने में पिता की मदद करने को कहा

कोरोना : अदालत ने ‘डायल’ को जोर्डन से पुत्र का पार्थिव शरीर लाने में पिता की मदद करने को कहा

नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) से कहा कि वह उस व्यक्ति की मदद करे जो जोर्डन से अपने पुत्र का पार्थिव शरीर भारत लाना चाहते हैं।

याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के पुत्र की जोर्डन में नवंबर में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण मौत हो गयी थी।

‘डायल’ के वकील ने अदालत में कहा कि कंपनी को कभी भी पार्थिव शरीर को वापस लाने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

इसके बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला ने याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने में कोई और कठिनाई नहीं हो, ‘डायल’ के वकील उस अधिकारी के बारे में याचिकाकर्ता को सूचित करेंगे जिनसे संपर्क करना है ताकि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सकें।

‘डायल’ की ओर से वकील अनिरुद्ध बखरू पेश हुए।

याचिकाकर्ता जहीरुद्दीन ने कहा कि उनके 26 वर्षीय पुत्र अब्दुल कलाम की चार नवंबर को जॉर्डन में उनके कार्यस्थल पर कोविड-19 के कारण मौत हो गयी थी।

याचिकाकर्ता के वकील सुभाष चंद्रन पीआर ने अदालत से ‘डायल’ को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार युवक के शव को वापस लाने की अनुमति दी जाए।

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Web Title: Corona: Court asks 'Dial' Jordan to help father bring dead body of son

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