कोरोना : दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व तंबाकू सेवन पर 2,000 रुपये का जुर्माना

By भाषा | Published: November 20, 2020 09:12 PM2020-11-20T21:12:04+5:302020-11-20T21:12:04+5:30

Corona: A fine of Rs 2,000 for spitting and consuming tobacco in public places in Delhi | कोरोना : दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व तंबाकू सेवन पर 2,000 रुपये का जुर्माना

कोरोना : दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व तंबाकू सेवन पर 2,000 रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 20 नवंबर दिल्ली सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 पृथकवास नियमों के उल्लंघन, मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने तथा थूकने पर अब 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होने के बीच जुर्माने की राशि में वृद्धि की गयी है। पहले यह जुर्माना 500 रुपये था।

उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह अधिसूचना जारी किया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा महामारी से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को व्यापक उपायों की घोषणा की थी। उनमें मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना, निजी अस्पतालों में 80 फीसदी आईसीयू बेड आरक्षित करना और हर जिले में परीक्षण केंद्रों की संख्या दोगुनी करना शामिल था।

दिल्ली में 28 अक्टूबर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आयी है।

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Web Title: Corona: A fine of Rs 2,000 for spitting and consuming tobacco in public places in Delhi

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