राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी पार्टी

By मनाली रस्तोगी | Published: November 21, 2022 03:29 PM2022-11-21T15:29:33+5:302022-11-21T15:31:24+5:30

कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में छह दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

Congress to file review petition in SC challenging release of Rajiv Gandhi assassination convicts | राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी पार्टी

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी पार्टी

Highlightsकेंद्र सरकार पहले ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है।सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था।कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे।

नई दिल्ली: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती देने के लिए कांग्रेससुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सूत्रों ने यह भी कहा कि आदेश में निर्धारित आधारों को चुनौती देने वाली याचिका इस सप्ताह दायर की जाएगी। 

हालांकि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र पहले ही शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुका है। बता दें कि 
कांग्रेस ने शीर्ष अदालत के आदेश को पूरी तरह से अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत करार दिया था। यह भी कहा गया था कि दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है और बरी नहीं किया गया है, और उन्हें 'हीरो' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 मई को एक दोषी एजी पेरारिवलन को जमानत दिए जाने के महीनों बाद यह आया। तब अदालत ने उन्हें खराब स्वास्थ्य और अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था। 

छह दोषियों की रिहाई में सुप्रीम कोर्ट के तर्क ने पेरारिवलन की रिहाई के दौरान एक को प्रतिबिंबित किया था। पेरारिवलन, नलिनी श्रीहरन, मुरुगन उर्फ ​​श्रीहरन, संथन, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और एस जयकुमार को 1991 में गिरफ्तार किया गया था। उनमें से चार, जिनमें नलिनी का पति श्रीहरन भी शामिल है, श्रीलंकाई नागरिक हैं।

21 मई 1991 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। हत्या को बड़े पैमाने पर तमिल विद्रोहियों को निरस्त्र करने के लिए 1987 में द्वीप राष्ट्र में 1,000 से अधिक भारतीय सेना भेजने के उनके फैसले के क्रूर परिणाम के रूप में देखा गया था।

Web Title: Congress to file review petition in SC challenging release of Rajiv Gandhi assassination convicts

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