‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामला: सूरत से दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, देखें वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 23, 2023 06:31 PM2023-03-23T18:31:52+5:302023-03-23T18:33:06+5:30
मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी आक्रोश व्यक्त किया। राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी, पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है।

राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है।
नई दिल्लीः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सूरत की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।
गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है? बाद में जमानत दे दी और सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। कारावास की सजा सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi returned to Delhi earlier this evening.
— ANI (@ANI) March 23, 2023
Surat District Court held him guilty in the criminal defamation case filed against him over his 'Modi surname' remark. He was later granted bail.
(Video Source: Congress) pic.twitter.com/i0CRbTtyLy
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहला निर्णय है और न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, इसे हम ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। ये गलत निर्णय है और कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम आश्वस्त हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा।
#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi arrives at his residence in Delhi.
— ANI (@ANI) March 23, 2023
Surat District Court in Gujarat held him guilty in the criminal defamation case filed against him over his 'Modi surname' remark. He was later granted bail. pic.twitter.com/9Kw3IBVHMt
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। अब भी न्यायपालिका जीवित है और हमें न्याय की उम्मीद है। सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए।
#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi returns to Delhi.
— ANI (@ANI) March 23, 2023
Surat District Court in Gujarat held him guilty in the criminal defamation case filed against him over his 'Modi surname' remark. He was later granted bail. pic.twitter.com/viUhC38zHl
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया।
ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा।
कांग्रेस ने कहा कि पार्टी कानून के तहत लड़ाई लड़ेगी और अदालत के इस फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। शिकायतकर्ता एवं सूरत पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया।