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वीडियोः विधानसभा में बोले अमीन खान- 84 के बाद से ही भारत को सेकुलर नहीं मानते, कांग्रेस विधायक साफिया ने कहा- हमारी रगों में राम-कृष्ण का खून

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 2, 2023 09:29 IST

साफिया जुबेर ने कहा कि इतिहास में सामने आया कि मेव (मुस्लिम बिरादरी का एक जातीय समुदाय) तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। धर्म का परिवर्तन हो गया हो मगर आदमी का खून तो नहीं बदलता।

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ठळक मुद्देअमीन खान ने कहा कि हम तो 31 अक्टूबर 1984 के बाद से इसको (भारत) धर्मनिरपेक्ष देश मानते ही नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा, हम हिंदू धर्म को अच्छे से जानते हैं, हिंदू भी दूसरे इंसान की रक्षा करेगा। अमीन खान के अलावा कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर ने कहा कि मेव (मुस्लिम बिरादरी) राम और कृष्ण के वशंज हैं।

जयपुरः विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा केदौरान कांग्रेस के दो विधायकों के अजब बयान सामने आए। कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर ने खुद को और मेव समाज को भगवान कृष्ण का वशंज बताया तो वहीं कांग्रेस के ही विधायक अमीन खान ने कहा कि 84  के बाद से ही भारत को वह सेकुलर देश नहीं मानते हैं।

अमीन खान ने कहा कि हम तो 31 अक्टूबर 1984 के बाद से इसको (भारत) धर्मनिरपेक्ष देश मानते ही नहीं है। अगर ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब भी हमको कोई मारेगा नहीं। कांग्रेस विधायक ने कहा, हम हिंदू धर्म को अच्छे से जानते हैं, हिंदू भी दूसरे इंसान की रक्षा करेगा। अमीन खान बाड़मेर के शिव से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष तो सिर्फ कागजों में है।

अमीन खान के अलावा कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर ने कहा कि मेव राम और कृष्ण के वशंज हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में सामने आया कि मेव (मुस्लिम बिरादरी का एक जातीय समुदाय) तो राम और कृष्ण के वंशज हैं। धर्म का परिवर्तन हो गया हो मगर आदमी का खून तो नहीं बदलता। बकौल साफिया- हम लोगों में खून तो राम और कृष्ण का ही हैं। मेव को मेवा समझें आप..10 साल में देखना हम कहां तक पहुंचते हैं। अभी हम तीन विधायक यहां तक पहुंचे हैं। हम आगे भी तरक्की करेंगे।

गौरतलब है कि राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन कर दिया। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपराधिक षड्यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के मामले में न्यूनतम पांच साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टिट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

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