कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बागची को आंध्र प्रदेश से वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की

By भाषा | Published: September 22, 2021 09:32 PM2021-09-22T21:32:10+5:302021-09-22T21:32:10+5:30

Collegium recommends sending Justice Bagchi back from Andhra Pradesh to Calcutta High Court | कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बागची को आंध्र प्रदेश से वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बागची को आंध्र प्रदेश से वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 22 सितंबर प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति बागची को 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था। इस साल की शुरूआत में उनका तबादला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कर दिया गया था।

कॉलेजियम के सदस्यों में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एम एम खानविलकर भी शामिल हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति बागची को वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय भेजे जाने की सिफारिश की।

शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉलेजियम ने उनके तबादले के बारे में 16 सितंबर को हुई अपनी एक बैठक में फैसला लिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Collegium recommends sending Justice Bagchi back from Andhra Pradesh to Calcutta High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे