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अनुसूचित जाति के लिए सीएम खट्टर की बड़ी घोषणाः ग्रुप A और B में पदोन्नति में मिलेगा 20% आरक्षण

By अनिल शर्मा | Updated: August 29, 2023 07:45 IST

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं और जिन लोगों की पदोन्नति होनी है वह की जाएगी।

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ठळक मुद्दे ग्रुप ए और बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा।अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ग्रुप C एवं D (कैटेगरी की सरकारी नौकरियों) में पदोन्नति में आरक्षण था। उन्होंने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ग्रुप ए और बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। उन्होंने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ग्रुप C एवं D (कैटेगरी की सरकारी नौकरियों) में पदोन्नति में आरक्षण था लेकिन ग्रुप A एवं B कैटेगरी में नहीं था। हमने इसका प्रवधान किया है। एक सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं और जिन लोगों की पदोन्नति होनी है वह की जाएगी।

जैसा कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, हरियाणा के सीएम खट्टर ने सदन में कहा, "आज, मैं ग्रुप-ए और ग्रुप-बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा करता हूं।"

सूचना जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय ने कहा कि कई विधायकों ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री हरियाणा का आभार व्यक्त किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार सहित कई विधायकों ने सरकारी नौकरियों की ए, बी श्रेणी में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर का आभार व्यक्त किया।

डीपीआर हरियाणा द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है मुख्यमंत्री खट्टर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि, योजना के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार,योजना के तहत जिन लोगों ने ऋण लिया है, वे पंजीकरण की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुन सकते हैं। 

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