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CJI यूयू ललित का सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दिन, कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण, EWS कोटा पर सुना सकते हैं फैसला

By अनिल शर्मा | Updated: November 7, 2022 07:49 IST

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है, कृपया ध्यान दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की पूर्व संध्या पर, 07 नवंबर, 2022 को मुख्य न्यायाधीश की अदालत यानि सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

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ठळक मुद्देऔपचारिक पीठ दोपहर 2 बजे शीर्ष अदालत के दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में इकट्ठा होगी। इसमें न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी भी शामिल होंगे।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली औपचारिक पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेगा क्योंकि यह उनका अंतिम कार्य दिवस होगा। CJI ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इस दिन गुरु नानक जयंती के कारण अदालती अवकाश रहेगा।

कार्यकाल के आखिरी दिन यूयू ललित EWS कोटा केस में फैसला सुनाएंगे। वे फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष होंगे। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल होंगे, जिन्हें 50वें CJI के तौर पर 10 नवंबर से कार्यभार संभालना है और 9 नवंबर को शपथ लेंगे।

औपचारिक पीठ दोपहर 2 बजे शीर्ष अदालत के दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में इकट्ठा होगी और इसमें न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी भी शामिल होंगे। औपचारिक पीठ के सम्मेलन के अनुसार, भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के साथ पीठ साझा करते हैं जबकि बार के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारी उन्हें विदाई देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है, "कृपया ध्यान दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की पूर्व संध्या पर, 07 नवंबर, 2022 को मुख्य न्यायाधीश की अदालत यानि सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक, अपनी स्थापना के बाद पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को तत्कालीन CJI एन वी रमना की औपचारिक पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया था, जो शीर्ष अदालत में उनका अंतिम कार्य दिवस था।

शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर से अपने वेबकास्ट चैनल और यूट्यूब के माध्यम से संविधान पीठों की लाइव स्ट्रीमिंग कार्यवाही शुरू की है। आठ लाख से अधिक दर्शकों ने कार्यवाही को देखा है। 27 सितंबर, 2018 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था।

इसमें कहा गया था- एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, केवल एक निर्दिष्ट श्रेणी के मामले जो संवैधानिक या राष्ट्रीय महत्व के हैं और एक संविधान पीठ के समक्ष बहस चल रही है, उन्हें लाइव-स्ट्रीम किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वैवाहिक विवादों या यौन उत्पीड़न से जुड़े संवेदनशील मामलों का सीधा प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए।

टॅग्स :CJIsupreme court
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