गृह मंत्रालय से कहा सीआईसी ने: भारत में अवैध बांग्लादेशियों से जुड़े आरटीआई का जवाब दें

By भाषा | Published: July 1, 2019 04:32 PM2019-07-01T16:32:46+5:302019-07-01T16:32:46+5:30

एक आरटीआई आवेदक ने गृह मंत्रालय से तीन बिंदुओं पर सवाल पूछे थे -- भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी, उन्हें वापस भेजने के जिम्मेदार अधिकारी और अपना काम करने में विफल रहे अधिकारियों पर की गई कार्रवाई। मामला इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) को भेजा गया था जिसने आरटीआई कानून से छूट का हवाला देते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया।

CIC from Home Ministry: Answer RTI related to illegal Bangladeshi in India | गृह मंत्रालय से कहा सीआईसी ने: भारत में अवैध बांग्लादेशियों से जुड़े आरटीआई का जवाब दें

आयोग गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को निर्देश देता है कि आरटीआई आवेदन मिलने के चार हफ्ते के अंदर आवेदक को सही और पूरी सूचना मुहैया कराई जाए।

Highlightsबिना शर्त माफी मांगते हुए ब्यूरो ने कहा कि मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है और इसे वापस मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने बताया कि इसके बाद आयोग ने प्रतिवादी को निर्देश दिया।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह तीन वर्ष पुराने उस आरटीआई आवेदन पर जवाब दें जिसमें भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की संख्या और उन्हें वापस भेजने में विफल रही एजेंसियों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई है।

एक आरटीआई आवेदक ने गृह मंत्रालय से तीन बिंदुओं पर सवाल पूछे थे -- भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी, उन्हें वापस भेजने के जिम्मेदार अधिकारी और अपना काम करने में विफल रहे अधिकारियों पर की गई कार्रवाई। मामला इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) को भेजा गया था जिसने आरटीआई कानून से छूट का हवाला देते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया।

आयोग में सुनवाई के दौरान आईबी के तहत काम करने वाले आव्रजन ब्यूरो ने कहा कि यह केवल उन प्रवासियों के आंकड़े जुटाती है और उनकी निगरानी करती है जो तय समय से अधिक देश में रुकते हैं। बिना शर्त माफी मांगते हुए ब्यूरो ने कहा कि मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है और इसे वापस मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने बताया कि इसके बाद आयोग ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह आवेदन को दो हफ्ते के अंदर गृह मंत्रालय के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को भेजे। उन्होंने हाल के आदेश में कहा, ‘‘आयोग गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को निर्देश देता है कि आरटीआई आवेदन मिलने के चार हफ्ते के अंदर आवेदक को सही और पूरी सूचना मुहैया कराई जाए।’’ 

Web Title: CIC from Home Ministry: Answer RTI related to illegal Bangladeshi in India

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