छत्तीसगढ़ : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: January 30, 2021 12:37 IST2021-01-30T12:37:43+5:302021-01-30T12:37:43+5:30

Chhattisgarh: Life imprisonment for convict of raping a minor niece | छत्तीसगढ़ : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ : नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

रायपुर, 30 जनवरी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 2019 में साढ़े चार साल की भांजी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभिययोजक कमल किशोर वर्मा ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय विशेष फास्ट ट्रैक अदालत) ममता भोजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह अपनी मां के साथ उसके घर आई थी।

वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई।

उन्होंने बताया कि अरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा), धारा-376 (2)(एफ) (पीड़िता का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या उसके भरोसेमंद होकर अपराध को अंजाम देना) के तहत दोषी ठहराया गया है।

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Web Title: Chhattisgarh: Life imprisonment for convict of raping a minor niece

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