विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास के खिलाफ शस्त्र माामले में आरोप पत्र दाखिल
By भाषा | Updated: December 11, 2020 23:36 IST2020-12-11T23:36:04+5:302020-12-11T23:36:04+5:30

विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास के खिलाफ शस्त्र माामले में आरोप पत्र दाखिल
लखनऊ, 11 दिसंबर उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक और हिस्ट्रीशीटर मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी के खिलाफ शुक्रवार को अदालत में शस्त्र मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।
आरोप के मुताबिक अब्बास अंसारी ने नियमों की अनदेखी कर निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्रों के लाइसेंस प्राप्त किये और दस्तावेजों में हेराफेरी की।
एसटीएफ की ओर से शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। एसटीएफ के अनुसार अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में पिछले वर्ष धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी और आयुध अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
एसटीएफ ने आरोप लगाया है कि अब्बास ने विख्यात निशानेबाज़ की हैसियत से मान्य सात शस्त्र की सीमा से अधिक आठ शस्त्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिए। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस को पता परिवर्तन के आधार पर नई दिल्ली पंजीकृत करा लिया और लखनऊ के जिलाधिकारी को सूचित भी नहीं किया।
एसटीएफ ने यह भी आरोप लगाया है कि अब्बास ने अधिकृत बोर से बड़े बोर के तथा प्रतिबंधित एवं घातक किस्म की राईफल और पिस्टल तथा उसके कारतूस खरीदे।
एसटीएफ के अनुसार आरोपी अब्बास अंसारी का पिता मुख्तार अंसारी गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना का हिस्ट्रीशीटर और अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना है जिसके खिलाफ विभिन्न जिलों में 45 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मऊ विधानसभा क्षेत्र से बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी 15 वर्षों से जेल में बंद हैं।
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