जेल से रिहा हुए भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, कहा-देश बांटने वालों के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन
By स्वाति सिंह | Published: January 17, 2020 01:48 AM2020-01-17T01:48:36+5:302020-01-17T01:48:36+5:30
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार की रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। चंद्रशेखर को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। आजाद के संगठन ने पुलिस की अनुमति के बगैर 20 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था। रिहा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तक संशोधित नागरिकता कानून वापस नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन संवैधानिक रूप से जारी रहेगा।
उन्होंने कहा 'जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम शुक्रवार दोपहर 1 बजे के आसपास जामा मस्जिद और रविदास मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में भी जाएंगे।
भीम आर्मी प्रमुख को 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी। आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे।
Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad after being released from Tihar Jail, Delhi: Humara andolan samvidhanik roop se jaari rahega jab tak yeh kanoon wapas nahi liya jata. Jo log mulk ko bantna chahte hain hum unke khilaaf hain. #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/wVpUYbg935
— ANI (@ANI) January 16, 2020
अदालत ने यह भी कहा था कि सहारनपुर जाने से पहले आजाद जामा मस्जिद समेत दिल्ली में कही भी जाना चाहते हैं, तो पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी। न्यायाधीश ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में विशेष शर्तों की जरूरत होती है।