नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले "पंजाब पॉलिटिक्स टीवी" के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को अवरुद्ध यानि बैन करने का आदेश दिया है। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक ऐसा संगठन है जिसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।
वहीं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि खुफिया जानकारी के आधार पर चैनल पंजाब में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में मंत्रालय ने "पंजाब पॉलिटिक्स टीवी" के डिजिटल मीडिया संसाधनों को अवरुद्ध करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया।
क्या है सिख फॉर जस्टिस?
सिख फॉर जस्टिस संगठन किसान आंदोलन के समय चर्चा का विषय बना हुआ था। अमेरिका में साल 2007 में इसकी नींव रखी गई थी, जिसका मुख्या एजेंडा पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। इस संगठन का मुख्य चेहरा गुरपतवंत सिंह पन्नू है। पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है और वो अमेरिका में वकालत करता है। पिछले कई दिनों से सिख फॉर जस्टिस संगठन पंजाब की आम जनता को भड़काने के काम में लगा हुआ है।