निजी अस्पतालों में किस कोविड टीके की कितनी होगी कीमत, केंद्र सरकार ने किया तय, कोवैक्सीन सबसे महंगी
By विनीत कुमार | Updated: June 9, 2021 08:49 IST2021-06-09T08:41:30+5:302021-06-09T08:49:29+5:30
केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन के अधिकतम दाम तय कर दिये हैं। ऐसे में कोई भी अस्पताल इन घोषित राशि से अधिक पैसे वैक्सीन की नहीं ले सकेगा।

निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन के दाम केंद्र ने किए तय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 150 रुपये सर्विस चार्ज तय किए जाने की घोषणा के बाद केंद्र ने टीकों के अधिकतम मूल्य की भी घोषणा कर दी है। भारत ने इस समय तीन कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है और इनके निजी अस्पतालों में अलग-अलग अधिकतम दामों को लेकर मंगलवार को सरकार ने घोषणा की।
केंद्र सरकार की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार निजी अस्पतालों में कोविशील्ड के एक खुराक की कीमत 780 रुपये, कोवैक्सीन की 1410 रुपये और स्पूतनिक-वी की खुराक की कीमत 1145 रुपये होगी। इन कीमतों में 5 प्रतिशत जीएसटी और अधिकतम 150 रुपये का सेवा शुल्क भी शामिल है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मंगलवार को एक पत्र में सुझाया कि ज्यादा शुल्क वसूले जाने पर निजी टीकाकरण केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
केंद्र को टीकाकरण के लिए मुहैया करानी होगी और राशि
सूत्रों के अनुसार सरकार अब टीकाकरण पर पहले से तय 35 हजार करोड़ के बजट के फंड से अतिरिक्त राशि भी मुहैया कराने के लिए तैयार है ताकि इसमें तेजी लाइ जा सके। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक 188 खुराकें दिए जाने तक सरकार को 45 से 50 हजार करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ये घोषणा की थी कि 21 जून से पूरे देश में 18 साल से अधिक के सभी लगों को मुफ्त में टीका लगाया जायेगा और टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम केंद्र सरकार के जिम्मे होगा।
नई योजना के तहत अब केंद्र सरकार टीका खरीदकर विभिन्न राज्यों को मुहैया कराती जाएगी। ऐसे में राज्यों को अब टीका खरीदने को लेकर कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी। वहीं, जिन लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं लेनी है वे निजी अस्पतालों में जा सकते हैं।
राज्य रखेंगे निजी अस्पतालों पर नजर
इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा घोषित मूल्य निर्धारित कीमतों से अधिक ना हो। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नागरिकों से निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के संबंध में लगातार निगरानी रखने का भी आग्रह किया है।
(भाषा इनपुट)