नई दिल्ली, 16 जून: केंद्र ने शुक्रवार को सभी विभागों और राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से जुड़े कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने को कहा। यह कदम इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के बाद आया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, 'केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कैडर नियंत्रक प्राधिकारों , विभागों और केंद्रशासित प्रदेशों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति करनी है।'
आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति के हर आदेश में इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि पदोन्नति उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे दिये जाने वाले आदेश पर निर्भर करेगी। आदेश के अनुसार , केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी मामले में जरूरी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।एक अधिकारी ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय का आदेश केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा।
शीर्ष अदालत ने पांच जून को केंद्र को कानून के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से जुड़े कर्मचारियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण के लिये कदम उठाने की अनुमति दे दी थी।