केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

By अनिल शर्मा | Published: October 1, 2022 08:18 AM2022-10-01T08:18:16+5:302022-10-01T08:43:03+5:30

AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ वारंट के बिना परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है।

Center extends AFSPA in 3 districts of Arunachal Pradesh by 6 months Ministry of Home Affairs issued notification | केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Highlights भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है।इन क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2022 तक छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था। 

नई दिल्ली: केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस बाबत एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने शनिवार (1 अक्टूबर, 2022) से अगले वर्ष के 30 मार्च तक तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों सहित अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को बढ़ा दिया है। 

इसके अलावा, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है।

अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बलों (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। यह 1 अक्टूबर, 2022 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है।

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और नामसाई और महादेवपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2022 तक छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था। 

गौरतलब है कि AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ वारंट के बिना परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है।

Web Title: Center extends AFSPA in 3 districts of Arunachal Pradesh by 6 months Ministry of Home Affairs issued notification

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