भ्रष्टाचार मामले में आज अनिल देशमुख संग सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को हिरासत में लेगी CBI

By मनाली रस्तोगी | Updated: April 1, 2022 11:28 IST2022-04-01T11:27:12+5:302022-04-01T11:28:40+5:30

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, निलंबित सिपाही सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आज हिरासत में लेगी।

CBI will take the custody of Anil Deshmukh Sachin Waze Kundan Shinde today in corruption case | भ्रष्टाचार मामले में आज अनिल देशमुख संग सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को हिरासत में लेगी CBI

भ्रष्टाचार मामले में आज अनिल देशमुख संग सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को हिरासत में लेगी CBI

Highlightsमहाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।आरोप है कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया था।

मुंबई: भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, निलंबित सिपाही सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को हिरासत में लेगी। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता देशमुख (71) और उनके दो सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

बता दें कि सीबीआई ने 31 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीपी सिंघाडे के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें धन शोधन मामले की अध्यक्षता कर रही विशेष पीएमएलए अदालत से देशमुख और उनके दो सहयोगियों को भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे अपने जांच अधिकारी की हिरासत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। इसी तरह की अनुमति मामले के एक अन्य आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के लिए भी मांगी गई थी। एंटीला बम धमाका-मनसुख हिरन हत्याकांड में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वेज़ न्यायिक हिरासत में है।

ऐसे में न्यायाधीश सिंघाडे ने केंद्रीय जांच एजेंसी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और संबंधित अदालतों को अनुरोध पत्र जारी किया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले मार्च में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया था। हालांकि, देशमुख ने आरोपों से इनकार किया है। 

सीबीआई ने पिछले अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राकांपा नेता ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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