सीबीआई ने 168 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ऑटो डीलरशिप कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

By भाषा | Published: June 1, 2021 06:51 PM2021-06-01T18:51:02+5:302021-06-01T18:51:02+5:30

CBI registers case against auto dealership company in Rs 168 crore bank fraud case | सीबीआई ने 168 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ऑटो डीलरशिप कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

सीबीआई ने 168 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ऑटो डीलरशिप कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

नयी दिल्ली, एक जून सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के साथ 168.62 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी मामले में गुवाहाटी की घोष ब्रदर्स ऑटोमोबाइल्स और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि गुवाहाटी की इस कंपनी ने वाहन खरीदने के लिए बैंक ऋण की खातिर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए।

जांच एजेंसी ने कंपनी के चार प्रवर्तकों - प्रणव कुमार घोष, प्रतुल कुमार घोष, गीता रानी घोष और प्रवीर कुमार घोष तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुणाभ चट्टोपाध्याय को आरोपी बनाया है।

सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी के अनुसार आरोपियों ने गलत दस्तावेज जमा कर ऋण प्राप्त किया और जिस कार्य के लिए ऋण स्वीकृत हुआ था, उसे अन्यत्र स्थानांतरित किया गया था। इससे 31 जनवरी 2021 तक बैंक को करीब 168.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

जोशी ने कहा कि एक जुलाई 2020 को बकाया राशि करीब 153.38 करोड़ रुपये थी और बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बैंक का यह खाता एनपीए (गैर-​निष्पादित परिसंपत्ति) बन गया।

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Web Title: CBI registers case against auto dealership company in Rs 168 crore bank fraud case

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