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शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद CBI ने दिल्ली HC का रुख किया

By रुस्तम राणा | Updated: February 27, 2026 19:44 IST

सीबीआई की लीगल टीम ने कहा कि एजेंसी ने डिस्चार्ज ऑर्डर को फॉर्मली चैलेंज किया है और इसे रद्द करने की मांग कर रही है।

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नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

डेवलपमेंट को कन्फर्म करते हुए, सीबीआई की लीगल टीम ने कहा कि एजेंसी ने डिस्चार्ज ऑर्डर को फॉर्मली चैलेंज किया है और इसे रद्द करने की मांग कर रही है।

नेशनल कैपिटल की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा अब खत्म कर दी गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के संबंध में दर्ज केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) जितेंद्र सिंह ने सुनाया।

स्पेशल कोर्ट ने माना कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में कोई बड़ी साज़िश या क्रिमिनल इरादा नहीं था और फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल जांच में टिक नहीं पाया। जज ने कहा कि CBI ने क्रिमिनल साज़िश की कहानी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी थ्योरी पक्के और माने जाने वाले सबूतों के बजाय अंदाज़ों पर आधारित थी।

कोर्ट ने पाया कि 23 आरोपियों में से किसी के खिलाफ भी पहली नज़र में कोई केस नहीं बनता और इसलिए उन्हें डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। जज ने एजेंसी के जांच के तरीके, खासकर एक अप्रूवर के बयानों पर उसके भरोसे को भी सख्त नापसंद किया। 

कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी को माफ़ी देना, उसे अप्रूवर बनाना, और फिर उसके बयानों का इस्तेमाल प्रॉसिक्यूशन के केस में कमियों को पूरा करने या और लोगों को फंसाने के लिए करना गलत था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा करने की इजाज़त देना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन होगा।

एक खास बात में, कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पब्लिक सर्वेंट कुलदीप सिंह को नंबर एक आरोपी बनाने के लिए CBI अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश करेगा।

यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की लाई गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि यह पॉलिसी कुछ प्राइवेट शराब लाइसेंस होल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कथित तौर पर लाइसेंस फीस कम करके और प्रॉफिट मार्जिन तय करके दिल्ली सरकार को रिश्वत और फाइनेंशियल नुकसान हुआ।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की शिकायत के बाद सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी के मुताबिक, पॉलिसी बनाने के स्टेज पर कथित तौर पर एक क्रिमिनल साज़िश रची गई थी, जिसमें टेंडर प्रोसेस के बाद कुछ खास एंटिटीज़ को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर कमियां निकाली गईं।

स्पेशल कोर्ट के सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश के साथ, ट्रायल कोर्ट स्टेज पर मामला फिलहाल खत्म हो गया है। सीबीआई की चुनौती के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट उस आदेश की कानूनी वैधता की जांच करेगा।

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