आईएनएक्स मीडिया केस: CBI पी चिदंबरम के खिलाफ इसी महीने दायर कर सकती है चार्जशीट
By भाषा | Published: September 6, 2019 06:04 AM2019-09-06T06:04:24+5:302019-09-06T06:04:24+5:30
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में कथित अनियमितता के सिलसिले में 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई इसी महीने आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। गौरतलब है कि सीबीआई ने चिदंबरम को यहां की एक अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले दो हफ्ते तक अपनी (सीबीआई की) हिरासत में रखा था और उनसे पूछताछ की। यह मामला उनके वित्त मंत्री पद पर रहने के दौरान कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन कर कंपनी को 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को मंजूरी देने के आरोप से जुड़ा है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार की शाम तिहाड़ जेल लाया गया और जेल अधिकारियों के अनुसार उन्हें अलग कोठरी और पश्चिमी शौचालय के अलावा कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी।
सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी इस मामले में इसी माह आरोप पत्र दाखिल करने पर विचार कर रही है। वह मामले की जांच जारी रखेगी। पूर्व वित्त मंत्री से 14 दिन में करीब 90 घंटे तक चली पूछताछ में कम से कम 425 प्रश्न पूछे गए थे। चिदंबरम को वित्त मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव सिंधूश्री खुल्लर और निदेशक प्रबोध सक्सेना के सामने बैठा कर भी पूछताछ की गई। राज्यसभा सदस्य चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
पी चिदंबरम पर क्या है आरोप
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को पी चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और INX media case मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने अपनी शिकायत में लिखा था वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुयीं। इसके बाद, ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 25 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।