CBI अधिकारी के कहा- SIT जॉंच हो तो फंस सकते हैं राकेश अस्थाना, ठोस सबूत होने का किया दावा
By पल्लवी कुमारी | Updated: October 30, 2018 14:14 IST2018-10-30T14:14:40+5:302018-10-30T14:14:40+5:30
एके बस्सी अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एसआईटी( SIT) के गठन की भी मांग की थी। बस्सी ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का में याचिका भी दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज़ी पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।

CBI अधिकारी के कहा- SIT जॉंच हो तो फंस सकते हैं राकेश अस्थाना, ठोस सबूत होने का किया दावा
सीबीआई घूस कांड में नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई के अधिकारी एके बस्सी का दावा है कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के घूस केस के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत हैं। एसके बस्सी अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एसआईटी( SIT) के गठन की भी मांग की थी।
एके बस्सी ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का में याचिका भी दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज़ी पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।
AK Bassi says he has incriminating evidence against #RakeshAsthana in bribery case and asks Supreme Court to call for evidence of technical surveillance. Bassi also seeks setting up a Special Investigating Team (SIT) to investigate charges against Asthana. #CBIhttps://t.co/M1glPWvhE4
— ANI (@ANI) October 30, 2018
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एसके बस्सी का यह दावा है कि राकेश अस्थाना के खिलाफ अगर एसआईटी ( SIT) गठन होती है तो वह दोषी पाए जाते क्योंकि उनके खिलाफ घूस केस में ठोस सबूत हैं।
CBI officer AK Bassi who was investigating Special Director Rakesh Asthana moves Supreme Court challenging his transfer. Supreme Court refuses to give an urgent hearing.
— ANI (@ANI) October 30, 2018
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में शिकायतकर्ता व्यापारी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने सना के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
इसके अलावा सना की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी।
सीबीआई के विशेष निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी सना की शिकायत पर ही दर्ज की गई थी।
सना ने सोमवार को शीर्ष अदालत से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने और पूछताछ के लिए एजेंसी द्वारा भेजे गए समन पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)