सीएक्यूएम ने धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 81.20 लाख रुपये का जुर्माना
By भाषा | Updated: October 20, 2021 19:37 IST2021-10-20T19:37:19+5:302021-10-20T19:37:19+5:30

सीएक्यूएम ने धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 81.20 लाख रुपये का जुर्माना
नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर दिल्ली में धूल पर नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच 60 वाहनों तथा 313 निर्माण स्थलों पर 81.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच 112 जांच टीमों द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 1,268 निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों का दौरा किया गया जिनमें से 955 स्थलों को धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करने वाला पाया गया और 313 स्थलों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।
पखवाड़े के दौरान 60 वाहनों को निर्माण और ध्वस्तीकरण सामग्री के परिवहन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। सीएक्यूएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 81,20,000 रू जुर्माना लगाया गया।
दिल्ली में जिन 1,017 स्थलों का निरीक्षण किया गया उनमें से 712 को धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करते हुए जबकि 305 को उल्लंघन करते हुए पाया गया।
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